राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन, sspy-up.gov.in
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना : नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप पास है ठीक होंगे आज के इस आर्टिकल में हम आपके साथ राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के बारे में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया साझा करेंगे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है।
साथ ही साथ में ऑनलाइन प्रोसेस को आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज के इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता और दस्तावेज के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़िए।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहां पर विकलांग लोगों की संख्या भी अधिक है। बहुत से विकलांग इतने ज्यादा मजबूर होते हैं कि वह अपने किसी भी काम को सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं ना ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इसीलिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को राजस्थान के नागरिकों के लिए लेकर आती रहती है। इस बार विकलांग लोगों के लिए भी बहुत अच्छी योजना आई है जिसके बाद अब विकलांग व्यक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर बनकर वह अपनी सहायता खुद से कर सकेगा, योजना के बारे में जानने के लिए हमारे लेख को पढ़ते रहे।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2020 Highlights
| योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
| विभाग | राजस्थान जन कल्याण मंत्रालय |
| आरंभ तिथि | जनवरी सन 2020 |
| अंतिम तिथि | जारी है |
| उद्देश्य | विकलांगों को पेंशन सहायता |
| वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/index.aspx |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है
दोस्तों किसी योजना का लाभ केवल राजस्थान के रहने वाले विकलांग लोगों को होगा। विकलांग लोग अपने घर वालों पर ही निर्भर होते हैं और कुछ भी काम काज नहीं कर पाते जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ₹500 महीने की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। जिसके तहत अपना खर्चा कर सकते हैं तथा किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकते।
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने का उद्देश्य योजना के तहत है और आर्थिक रूप से सहायता करने के बाद उन्हें अच्छी जिंदगी देने का उद्देश रखा है। योजना के तहत शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग दोनों ही तरीके के विकलांग व्यक्ति लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए 40% की विकलांगता का सर्टिफिकेट योजना के तहत आवेदन करते समय प्रदान करना होगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- राजस्थान के विकलांग व्यक्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी योजना के तहत पात्र है।
- मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आर्थिक रूप में सहायता प्रदान होगी जो कि ₹500 की होगी।
- मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।
- इसलिए आवेदक के पास उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने के लिए 40% की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
जो भी इच्छुक लाभार्थी योजना के तहत आवेदन करने की सोच रहे हैं उन्हें कुछ पात्रता को मानना होगा जिसकी जानकारी नीचे निम्नलिखित प्रकार से हमने बताई है।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- केवल विकलांग व्यक्तियों को भी आवेदन करने की अनुमति और पात्रता है।
- विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति के विकलांगता होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
- सर्टिफिकेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बनाया जा सकता है।
- उम्मीदवार के परिवार की आय 25000 सालाना होनी चाहिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
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